नगालैंड में 6 महीने और लागू रहेगा AFSPA

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नई दिल्ली (स्वतंत्र प्रयाग) : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सुरक्षा बलों को सशक्त बनाने वाले सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम (अफ्सपा) के तहत इस साल 31 दिसंबर तक पूरे नगलैंड को और छह महीनों के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। बुधवार को जारी एक अधिसूचना में, एमएचए ने कहा कि सरकार की राय है कि पूरा नगालैंड राज्य इतनी अशांत और खतरनाक स्थिति में था कि नागरिक शक्ति की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग आवश्यक था।अधिसूचना में कहा गया है, सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम, 1958 (1958 की संख्या 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि पूरे नगालैंड राज्य को ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित किया गया है। अधिनियम का उद्देश्य पूरा करने के लिए इसे 30 जून से और छह महीने के लिए लागू रखने का फैसला लिया गया है।

पिछले साल 30 दिसंबर को इसी तरह के आदेश में, अफ्सपा की अवधि नगालैंड में छह महीने के लिए बढ़ा दी गई थी।पूर्वोत्तर के साथ-साथ जम्मू और कश्मीर में विभिन्न संगठनों से अफ्सपा को निरस्त करने की मांग की गई है। उनका आरोप है कि यह एक्ट सुरक्षा बलों को व्यापक शक्तियां देता है

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