20 अप्रैल से लॉकडाउन में छूट युवाओ, किसानों को मिली आजादी, सरकार ने जारी किया लिस्ट



नई दिल्ली,(स्वतंत्र प्रयाग)केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को लॉकडाउन के दौरान कम जोखिम वाले क्षेत्रों में छूट संबंधी गाइलाइन जारी की है। इसमे विभिन्न प्रकार कुछ चुने हुए कॉर्पोरेट को भी शामिल किया गया है।


लॉक डाउन से मिली इस को छूट 20 अप्रैल से लागू से सभी राज्यों मे लागू किया जाएगा, राज्य सरकारें चाहें इसे लागू न भी करें, लेकिन लॉक डाउन अग्रिम घोषणा तक नहीं हटाया जा सकता। कटाई और आने वाले दिनों में नए बुवाई सीजन के शुरू होने के मद्देनजर खेती-किसानी से जुड़े कामों को खास छूट दी गई है। हालांकि, इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का कड़ाई से पालन किया जाएगा।


फ्लैट्स के निर्माण को भी शर्तों के साथ सीमित छूट दी गई है। लॉक डाउन के दौरान जिन सेक्टर मे छूट दी गई है, उनकी हर रोज़ तीन टाइम क्षेत्रीय स्तर के अधिकारियों की टीम के द्वारा निगरानी भी कराई जाएगी।


वहीं वरिष्ठ पत्रकार भगवत प्रसाद शुक्ल ने खास बातचीत के दौरान कहा 'पीएम मोदी ने कुछ दिन पहले ही देश के सम्बोधन मे जो बात कही, 'जान भी बचाना है और जहान भी बचाना है' इसलिए उन्होने ऐसा किया है।


क्योंकि इस लगातार लॉक डाउन से अर्थव्यवस्था पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा ऐसे मे कुछ शर्तों के साथ और सोशल डिस्टेन्सिंग के साथ इसे लागू करके उन्होने बहुत दूर की सोच रखी है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसी तरह से धीरे धीरे वो इसे आगे बढ़ाएँगे, लेकिन सबको साथ मिलकर चलना होगा।


1 सभी प्रकार से मेडिकल व हेल्थ सर्विसेज चालू रहेंगी, लेकिन ओपीडी मे मरीजो के देखने पर फिलहाल छूट नहीं दी गई है।


2 खेती से जुड़ी सभी गतिविधियां चालू रहेंगी, किसानों और कृषि मजदूरों को हार्वेस्टिंग से जुड़े काम करने की छूट रहेगी।


3 कृषि उपकरणों की दुकानें, उनके मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुली रहेंगी।


4 खाद, बीज, कीटनाशकों के निर्माण और वितरण की गतिविधियां चालू रहेंगी, इनकी दुकानें खुली रहेंगी।


5 कटाई से जुड़ी मशीनों (कंपाइन) के एक राज्य से दूसरे राज्य में मूवमेंट पर कोई रोक नहीं रहेगी।


6 मछली पालन से जुड़ी गतिविधियां, ट्रांसपोर्ट चालू रहेंगी।


7 दूध और दुग्ध उत्पाद के प्लांट और इनकी सप्लाई चालू रहेगी।


8 मवेशियों के चारा से जुड़े प्लांट, रॉ मटिरिलय की सप्लाई चालू रहेगी।


9 ग्रामीण क्षेत्रों में (जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्यूनिसिपलिटी के तहत न हों) काम करने वाले उद्योगों को छूट।


10 स्पेशल इकनॉमिक जोन में मैन्यूफैक्चरिंग और दूसरे औद्योगिक संस्थानों, निर्यात से जुड़ी इकाइयों को शर्तों के साथ छूट। यहां ये उद्योग अपना काम शुरू कर सकते हैं लेकिन उन्हें वर्करों को अपने परिसर में ही ठहराने का भी इंतजाम करना होगा। वर्करों को वर्कप्लेस पर लाने की जिम्मेदारी नियोक्ता की होगी और उसे इस दौरान सोशल डिस्टेसिंग के मानकों का पालन करना होगा।


11 दवा, फार्मेसी की दुकाने भी खुलेंगी।


12 सड़क की मरम्मत और निर्माण को छूट, जहां भीड़ नहीं हो, खास तौर पर हाई वे के निर्माण और मेंटीनेंस का काम पूरी तरह से शुरू कर दिया जाएगा।


13  बैंक शाखाएं, बैंकिंग से जुड़े अन्य सभी कार्य, एटीएम, पोस्टल सर्विसेज चालू रहेंगी।


14 ऑनलाइन टीचिंग और डिस्टेंस लर्निंग को प्रोत्साहित किया जाएगा, फिलहाल अग्रिम सूचना तक सभी प्रकार से कालेज, स्कूल व कोचिंग सेंटर को बंद रखा जाएगा।


15 मनरेगा के काम की इजाजत रहेगी, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए ही काम कराने होंगे, इसकी ज़िम्मेदारी क्षेत्रीय अधिकारियों की होगी लेकिन मनरेगा में सिंचाई और वॉटर कंजर्वेशन से जुड़े कामों को प्राथमिकता दी जाएगी।


16  इमर्जेंसी के हालात में फोर वीलर में ड्राइवर के अलावा केवल एक व्यति ही जा सकेगा।


17 दुपहिया पर सिर्फ एक ही शख्स यानी उसका चालक सवार हो सकता है, उल्लंघन करने पर जुर्माना।


18 कोई शख्स क्वारंटीन किया गया है मगर नियमों का उल्लंघन करता है तो आईपीईस की धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी।


19 तेल और गैस सेक्टर का ऑपरेशन चलता रहेगा, इनसे जुड़ीं ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रिब्यूशन, स्टोरेज और रिटेल से जुड़ी गतिविधियां चलती रहेंगी।


20 गुड्स, कार्गो के लोडिंग-अनलोडिंग के काम को छूट दी जाएगी।


21 जरूरी सामानों जैसे पेट्रोलियम और एलपीजी प्रोडक्ट्स, दवाओं, खाद्य सामग्रियों के ट्रांसपोर्टेशन को इजाजत रहेगी।


22 सभी ट्रकों और गुड्स/कैरियर वीइकल्स को छूट रहेगी, एक ट्रक में 2 ड्राइवरों और एक हेल्पर की इजाजत होगी।


23  इस बार ट्रकों के मरम्मत की दुकानों को भी छूट, हाईवेज पर ढाबे भी खुले रहेंगे ताकि ट्रकर्स को दिक्कत न हो


24 रेलवे की मालगाड़ियों को छूट बरकरार रहेगी, फिलहाल रेलवे मे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को नहीं खोला जाएगा।


25  सभी जरूरी सामानों की सप्लाई चेन की इजाजत है।


26  किराना की दुकानों, राशन की दुकानों, फल, सब्जी, मीट, मछली, पोल्ट्री, खाद्यान्न, डेयरी और मिल्क बूथ, मवेशियों के चारे की दुकानों को छूट मिलेगी, ये सभी दुकाने खोली जा सकती हैं।


27 प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऑफिस खुल सकते हैं, उनके रिपोर्टेर्स को छूट रहेगी, डीटीएच और केबल सर्विस को भी छूट दी जा रही है।


 28 आईटी से जुड़ी कंपनियों को वर्कफोर्स के 50 प्रतिशत स्ट्रेंथ के साथ काम करने की इजाजत मिलेगी  (जोखिम वाले क्षेत्रों के रूप चिह्नित इलाकों में नहीं, नोएडा, गाजियाबाद, मुंबई, अथवा अन्य किसी भी हॉट स्पॉट वाले इलाके मे ये छूट नहीं मिलेगी।


29  ई-कॉमर्स कंपनियों की गतिविधियों, इनके ऑपरेटरों की गाड़ियों को छूट, इसके लिए इजाजत लेनी होगी।


30  सरकारी काम में लगीं डेटा और कॉल सेंटर सर्विसेज को इजाजत है।


31 प्राइवेट सिक्यॉरिटी सर्विसेज को इजाजत है, लेकिन सोशल डिस्टेन्सिंग का पूरा ध्यान रखते हुए।


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