इलाहाबाद हाईकोर्ट ने CAA के विरोध में हिंसक प्रदर्शन पर सरकारी कार्यवाही के खिलाफ दाखिल याचिका किया खारिज
प्रयागराज,(स्वतंत्र प्रयाग)इलाहाबाद हाइकोर्ट ने CAA के विरोध में दाखिल की गई, याचिका खारिज कर दिया , और कहा कि वैधानिक प्राधिकारी को कानून व्यवस्था लागू करने के लिये आवश्यक कार्यवाहीं करने का अधिकार है साथ ही यह भी कहा कि नागरिकों को अपनी आवाज उठाने व प्रदर्शन करने का अधिकार जरूर है।
किंतु दूसरे के मूल अधिकारों के विपरीत नही हो सकते है। किसी के मूल अधिकार एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड राजयोगी सेवाओं को रोका नही जा सकता।
साथ ही वहीं पर न्यायालय ने एएमयू में प्रदर्शन के दौरान पुलिस के द्वारा की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट जरूर तालाब किया है मामले की जांच कर रही संस्था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से एक माह में रिपोर्ट मांगी है।
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