दिल्ली अग्निकांडः पकड़ा गया फैक्ट्री मालिक रेहान, गैरइरादतन हत्या का दर्ज है केस
नई दिल्ली (स्वतंत्र प्रयाग): राष्ट्रीय राजधानी के बीचों बीच स्थित रानी झांसी रोड पर एक फैक्ट्री में रविवार सुबह लगी भीषण आग में 43 श्रमिक मारे गए। इस मामले में फैक्ट्री मालिक रेहान को गिरफ्तार कर लिया गया है जो घटना के बाद से फरार चल रहा था। रेहान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, धारा 304 का इस्तेमाल गैरइरादतन हत्या के लिए किया जाता है।
दोषी साबित होने पर 10 वर्ष की जेल या आजीवन कारावास और आर्थिक दंड का प्रावधान है।इस बीच इस हादसे पर राजनीति भी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने नगर निगम पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर फैक्ट्री किसी घर में अवैध रूप से चल रही थी, तो उसे नगर निगम ने बंद क्यों नहीं किया? संजय सिंह ने कहा, 'अगर कोई फैक्ट्री किसी घर में अवैध रूप से चल रही थी, तो उसे बंद करने की जिम्मेदारी दिल्ली नगर निगम की थी।
एमसीडी ने फैक्ट्री को कैसे चलने दिया? दिल्ली फायर सर्विस ने साफ कर दिया है कि उसने कारखाने को अनापत्ति प्रमाणपत्र नहीं दिया। वहीं दूसरी ओर हादसे में घायल और मृतकों के परिजन अपनो की तलाश में दर-दर भटक रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैक्ट्री अग्निकांड में मारे गए लोगों के परिजन को बतौर अनुग्रह राशि 2-2 लाख व घायलों को 50-50 हजार रुपये देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कहा गया, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएमएनआरएफ से दिल्ली में भयावह अग्निकांड में मारे गए लोगों के परिजन को 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की।
इसके साथ प्रधानमंत्री ने आग में गंभीर रूप से घायल प्रत्येक व्यक्ति के लिए 50,000 रुपये देने की मंजूरी दी है।"इससे पहले दिल्ली सरकार ने रविवार की सुबह पश्चिम दिल्ली के रानी झांडी रोड इलाके में लगी आग में मारे गए लोगों के परिवारों को 10-10 लाख रुपये देने की घोषणा की। सरकार ने घायलों को एक लाख रुपये का मुआवजा देने की भी घोषणा की।
दिल्ली के भीड़भाड़ वाले बाजार में एक फैक्ट्री में आग लड़ने से रविवार की सुबह 43 लोगों की मौत हो गई और एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए।
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