ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का बड़ा फैसला, स्कूलों में पढ़ाया जाएगा मोटर व्हीकल एक्ट
शिमला (स्वतंत्र प्रयाग) - हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों के छात्र भी यातायात नियमों और सुरक्षित ड्राइविंग की जानकारी हासिल कर सकेंगे। स्कूली विद्यार्थियों को यातायात नियमों व सड़क सुरक्षा कानून के प्रति जागरूक करने के लिए परिवहन विभाग ने निर्णय लिया है कि विद्यार्थियों को मोटर व्हीकल अधिनियम पढ़ाया पाए।विभाग की इस पहल से विद्यार्थियों की यातायात नियमों के बारे में समझ बढ़ेगी।
बड़ी बात यह है कि विद्यार्थी अपने अभिभावकों को भी इस बारे में जागरूक करेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक नए साल से स्कूलों में मोटर व्हीकल अधिनियम की कक्षाएं लगनी शुरू कर दी जाएंगीं। इसके लिए विभाग कंपनियों से ट्रेनर हायर करेगा। ये ट्रेनर स्कूलों का दौरा कर एक व दो शिक्षकों को मोटर व्हीकल एक्ट की तकनीकी जानकारियां देंगे। इसके बाद प्रशिक्षित शिक्षक सप्ताह में एक बार छात्र-छात्राओं को मोटर व्हीकल अधिनियम के बारे में कक्षाएं लगाएंगे।
यह कक्षाएं 9वीं से 12वीं कक्षा तक लगेंगीं। परिवहन विभाग के आयुक्त कैप्टन जेएम पठानिया का कहना है कि स्कूलों में शिक्षकों को प्रशिक्षित कर मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ाया जाएगा। ये शिक्षक माह व सप्ताह में एक दिन बच्चों को वाहन चलाने व सड़क सुरक्षा के सभी नियमों व काननूों की जानकारी देंगे।
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