जवाहर हत्याकांड में करवरिया बंधुओं पर दोष सिद्ध, 4 नवंबर को सजा का ऐलान
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लखनऊ(स्वतंत्र प्रयाग)प्रयागराज के बहुचर्चित एसपी नेता जवाहर यादव हत्याकांड में बीजेपी विधायक नीलम करवरिया के पति उदयभान, फूलपुर के पूर्व बीएसपी सांसद कपिलमुनि और पूर्व एमएलसी सूरजभान पर आरोप सिद्ध हो गए हैं।
इस मामले में एडीजे कोर्ट ने 4 लोगों को दोषी करार देते हुए 4 नवंबर को सजा सुनाने की बात कही है। पूर्व में प्रयागराज के अतिरिक्त जिला जज ने बहस पूरी होने के बाद 18 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
बता दें कि 13 अगस्त 1996 को समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक जवाहर यादव की जिले के सिविल लाइंस इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 13 अगस्त को शाम 7 बजे सिविल लाइंस में पैलेस सिनेमा और कॉफी हाउस के बीच जवाहर यादव को एके-47 राइफल से गोली मारी गई थी। इस वारदात के बाद दर्ज मुकदमे में कपिल मुनि करवरिया, उदय भान करवरिया, सूरज भान करवरिया और रामचंद्र त्रिपाठी को आरोपी बनाया गया था।
बचाव पक्ष ने 156 गवाहों के बयान दर्ज कराए
इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में अभियोजन की ओर से 18 गवाहों के बयान कराए गए थे।
इसके अलावा करवरिया बंधुओं को निर्दोष साबित करने के लिए बचाव पक्ष की ओर से 156 गवाहों को कोर्ट में पेश किया गया था। 23 साल तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने 18 अक्टूबर 2019 को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था, जिसके बाद अब 4 आरोपियों को दोषी करार देते हुए अदालत ने अब 4 नवंबर को फैसला सुनाने की बात कही है।
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